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मप्रः कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा के वेतन-भत्तों पर लगी रोक, आदेश जारी।

मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की सुमावली सीट से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा के वेतन- भत्तों पर रोक लगा दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि भूमि की खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी के एक मामले में दो दिसंबर 2022 को विशेष सत्र न्यायालय ग्वालियर ने विधायक अजब सिंह कुशवाह, उनकी पत्नी शीला कुशवाह और उनके सहयोगी कृष्ण गोपाल चौरसिया को दो-दो साल की सजा सुनाई थी और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया था। अजब सिंह कुशवाह को सजा होने पर उनकी विधायकी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि दो साल की सजा पर विधायक को अयोग्य माना जा सकता है। इसी मामले में विधानसभा सचिवालय ने उन्हें नोटिस देकर पक्ष स्पष्ट करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अब तक कोई पत्राचार नहीं किया है। विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि उनके वेतन-भत्तों पर रोक लगा दी गई है। रेलवे कूपन भी अब जारी नहीं होंगे। सोमवार को प्रकरण आगामी कार्यवाही के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इधर, कांग्रेस कुशवाह ने दो साल की सजा के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अपील पेश कर दी है, लेकिन अब इस अपील की सुनवाई हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच जबलपुर में होगी। अपील जबलपुर स्थानांतरित हो गई है, क्योंकि मंत्री, सांसद, विधायक को होने वाली सजा की अपील प्रिसिंपल बेंच में ही सुनी जाएगी।

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