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मारपीट के क्रॉस केसों में आरोपीगण को न्यायालय द्वारा सजा
श्योपुर ब्यूरो। फरियादी रामरूप रावत थाना ढोढर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 30.06.17 को समय 08:00 बजे वह शौच के लिये अपने साथी विजय सिंह के साथ नहर पर गया था तभी वहां आरोपीगण रामबाबू रावत पुत्र देवीलाल, धर्मेन्द्र रावत पुत्र रामबाबू, दिनेश पुत्र श्रीपाल रावत, देवीप्रसाद पुत्र रामचरण रावत, श्रीपाल पुत्र दीवीलाल रावत, राजू पुत्र रामबाबू, भरत पुत्र गनपत रावत, विद्या रावत पुत्री मूल्या रावत सभी निवासी ग्राम टर्रा खुर्द ढोढर जिला श्योपुर हाथ में लाठी डण्डा लेकर आये और फरियादी को घेर लिया, पुरानी रंजिश पर आरोपीगण ने फरियादी रामरूप की लाठी-डण्डों से मारपीट की उसे गन्दी गन्दी गालियां दी उसे जाने से मारने की धमकी दी। मारपीट में फरियादी के शरीर पर गंभीर चोटें आई व उसे अस्थिभंग हुआ। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना ढोढर में लेखबद्ध कराई थी, जिस पर से आज न्यायालय सोहन लाल भगोरा जेएमएफसी द्वारा आरोपीगण को दोषी पाते हुये 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास व एक-एक हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। कॉस प्रकरण में घटना के संदर्भ में आरोपीगण रामबल रावत पुत्र शिवसिंह मुन्ना रावत, मुन्ना रावत पुत्र नन्दू रावत, श्रीगणेश रावत पुत्र शिवचरण रावत, रामरूप उर्फ रावत पुत्र शिवचरण रावत सभी निवासीगण ग्राम टर्रा खुर्द ढोढर के विरूद्ध थाना ढोढर में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जिसमें फरियादी रामबाबू रावत ने लेखबद्ध कराया कि दिनांक 30.06.17 को शाम 08:00 बजे वह ठाकुर बाबा मंदिर पर जा रहा था तभी रामरूप, श्रीगणेश, रामबल, मुन्ना हाथ में लाठी-कुल्हाडी लिये हुये मिले उसे गंदी-गंदी गालियां दी और उसकी लाठी डण्डों से मारपीट की रामरूप में उसके सिर में कुल्हाडी मारी। जिस पर से आज न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषी पाते हुये 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।उपरोक्त दोनों प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ रिचा शर्मा द्वारा की गई।
