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छत्तीसगढ़

एफटीसी कोर्ट ने सुनाई सजा, पत्नी की हत्या करने का प्रयास करने वाले को भी 10 साल की कैद

दंतेवाड़ा: छ्त्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले के एफटीसी (फास्ट ट्रैक) कोर्ट ने दो अलग- अलग मामलों में 2 आरोपियों को 20 साल और 10 साल जेल की सजा सुनाई है। पहला मामला नाबालिग से दुष्कर्म का है, तो वहीं दूसरा मामला अपनी ही पत्नी पर हथौड़े से वारकर हत्या के प्रयास का है। ये दोनों मामले विशेष न्यायाधीश शैलेष शर्मा की एसटीसी कोर्ट में चल रहे थे।नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल जेल की सजा सुनाई है। मामला साल 2018 में सुकमा जिले के गादीरास थाना में दर्ज हुआ था। 24 सितंबर 2018 को आरोपी गुड्डू पोयाम एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी पीड़िता ने अपने परिजनों को दी थी।इसके बाद परिजनों ने गादीरास थाना में मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस पूरे मामले में 10 गवाहों का परीक्षण हुआ। इसके बाद एफटीसी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेष शर्मा की अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।यह था दूसरा मामलदंतेवाड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले इंद्रेश सिन्द्रामे ने अपनी ही पत्नी पर हथौड़े से वार कर दिया था। इसकी FIR दंतेवाड़ा थाने में दर्ज की गई थी। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। वहीं न्यायाधीश शैलेष शर्मा की विशेष न्यायालय ने मामले के दोषी इंद्रेश को अलग-अलग धराओं में दंडित कर 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

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