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उत्तरप्रदेश

कोर्ट ने सोनू सिंह समेत 4 को किया बरी, 9 साल पहले दर्ज हुआ था मामला

सुलतानपुर: सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट से पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सोनू सिंह और उनके तीन साथियों को 9 वर्ष पूर्व दर्ज मुकदमे में बरी कर दिया है। यह मामला कूरेभार थाने में साल 2013 में दर्ज कराया गया था।पूर्व विधायक के अधिवक्ता रूद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि कूरेभार थाने में पूर्व विधायक समेत चार लोगों के खिलाफ वर्ष 2013 में आलोक कुमार सिंह ने मारपीट व अपमानित करने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पूर्व विधायक सोनू सिंह के साथ मुकदमे में मायंग के पप्पू सिंह और अंशू सिंह तथा फत्तेपुर निवासी पृथ्वीराज सिंह आरोपी थे।विरोधाभासी बयान का मिला लाभजिसमें बताया गया था कि एक कार्यक्रम से लौटते समय पूर्व विधायक व समर्थकों ने आलोक कुमार की गाड़ी रोक ली और उन पर राइफल तान दी। गाड़ी से खींचकर मारपीट कर घायल कर दिया। कोर्ट में गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया और विरोधाभासी बयानों के चलते मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने सभी को बरी कर दिया।

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