ब्रेकिंग
मुरैना में 'जहर' पर मेहरबानी: क्या मिलावटखोरों के 'कवच' बन गए हैं अधिकारी गुप्ता? मुरैना पुलिस की 'सेलेक्टिव होली': सच दिखाने वालों से दूरी, वाह-वाही करने वालों पर 'रंग' की बौछार! यूजीसी और आरक्षण को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक इंदौर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित मंडला पुलिस की त्वरित कार्रवाई डकैती के पांच आरोपी जबलपुर से गिरफ्तार, रकम एवं उपयोग की गई कार बरामद भिंड के गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के बिरखडी गांव के पास तेज़ रफ़्तार ट्रक ने ट्रेक्टर ट्रॉली में मारी... असम में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौतः एक घायल; ट्रेन के 5 डिब्बे-इंजन पटरी से उतरे भिंड में रेत माफियाओं पर कार्रवाई के समय रेत माफियाओं ने एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर बाल-बाल बचे। अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर पोस्ट मेन ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला की समाप्त ग्वालियर पुलिस लाइन के क्वार्टर में प्रधान आरक्षक ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप
उत्तरप्रदेश

10 हजार का जुर्माना भी लगाया, 8 साल पहले हुए मर्डर में कोर्ट ने सुनाया फैसला

कौशांबी: कौशांबी में युवक की हत्या में रिटायर्ड फौजी को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है।अपर जिला जज (सप्तम) नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत ने हत्या के मामले में रिटायर्ड फौजी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 10 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत से संदेह का लाभ लेकर दो आरोपी बरी हुए हैं। वारदात साल 2014 को पिपरी के कटौहला गांव में हुई थी। जिस पर पिपरी पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।पिपरी थाना क्षेत्र के कटौहला गांव में धारा सिंह यादव पुत्र राम चंद्र फ़ौज की नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद रहता था। 25 जून 2014 को गांव का सुरेंद्र साइकिल से गेहूं पिसाकर अपने घर वापस आ रहा था। गांव में धारा सिंह यादव के घर के सामने सड़क पर पानी भरा था। जिसमें फिसलकर सुरेंद्र साइकिल से गिर पड़ा। इसे देख धारा सिंह व उसके बेटे टंडन एवं सुमित हंसने लगे। विवाद बढ़ा तो धारा सिंह ने बेटे टंडन से बन्दूक मंगाकर सुरेंद्र पर गोली चला दी। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई।गोली की आवाज़ सुन सुरेंद्र के पिता और चाचा ओमप्रकाश मौके पर पहुंचे, जिनको देख धारा सिंह ने ओम प्रकाश पर भी गोली चला दी। जिससे वह घायल हो गए। मामले में पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई सतीश यादव से तहरीर लेकर कानूनी कार्रवाई​​ शुरू की। पीड़ित पक्ष ने मामले में धारा सिंह यादव समेत टंडन वं सुमित के खिलाफ नामजद मुकद्दमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद तीनों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने बताया कि एडीजे नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में केस 8 साल चला। अदालत में 11 गवाहों को परीक्षित कराया गया। गवाहों का बयान व पत्रावली के अवलोकन के बाद मुल्जिम धारा सिंह पर हत्या का जुर्म सिद्ध पाया गया। कोर्ट ने उसे 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। संदेह का लाभ देकर टंडन व सुमित को दोषमुक्त कर दिया गया।

Related Articles

Back to top button