ब्रेकिंग
मुरैना में 'जहर' पर मेहरबानी: क्या मिलावटखोरों के 'कवच' बन गए हैं अधिकारी गुप्ता? मुरैना पुलिस की 'सेलेक्टिव होली': सच दिखाने वालों से दूरी, वाह-वाही करने वालों पर 'रंग' की बौछार! यूजीसी और आरक्षण को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक इंदौर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित मंडला पुलिस की त्वरित कार्रवाई डकैती के पांच आरोपी जबलपुर से गिरफ्तार, रकम एवं उपयोग की गई कार बरामद भिंड के गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के बिरखडी गांव के पास तेज़ रफ़्तार ट्रक ने ट्रेक्टर ट्रॉली में मारी... असम में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौतः एक घायल; ट्रेन के 5 डिब्बे-इंजन पटरी से उतरे भिंड में रेत माफियाओं पर कार्रवाई के समय रेत माफियाओं ने एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर बाल-बाल बचे। अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर पोस्ट मेन ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला की समाप्त ग्वालियर पुलिस लाइन के क्वार्टर में प्रधान आरक्षक ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप
उत्तरप्रदेश

2012 के हत्या और जानलेवा हमले के मामले में 14 दोषियों को आजीवन कारावास, 4.44 लाख का जुर्माना भी

आगरा। आगरा में साल 2012 में हुए हत्या और जानलेवा हमले में आगरा कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अपर जिला जज नसीमा खातून ने यह फैसला सुनाया जिसमें 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 4.44 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
दरअसल, साल 2012 में आगरा के थाना शमशाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमे शमशाबाद गांव के रहने वाले शिवाराम वादी थे। शिवाराम ने आरोप लगाया था कि 3 नवंबर की रात को शिवाराम, उसका भाई नरोत्तम सिंह, भतीजा राम प्रकाश और भतीजा विरेंद्र अपने खेतों में बिजली का काम करवा रहे थे। तभी पड़ोसी लाल बहादुर अपना केंटर लेकर आ गया और खेत में हो रहा बिजली के काम को रोक दिया। जब इसका विरोध किया तो लाल बहादुर ने अपने साथियों को बुला लिया और लाठी, डंडा सरिया से हमला कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि गोकुल सिंह नामक व्यक्ति ने शिवाराम के भतीजे राम प्रकाश को गोली मार दी, जिसमे वह घायल हो गया और जगदीश की मौत हो गई।
मामले में थाना शमशाबाद में हत्या, जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में मुकद्दमा दर्ज हुए था। मुकदमे के विचारण उपरांत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव धाकरे ले तर्क के आधार पर अपर जिला जज नसीमा खातून ने आरोपियों को दोषियों मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया है।

Related Articles

Back to top button