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मुरैना – लोकसेवा गारंटी योजना के तहत समय-सीमा में हितग्राही को जानकारी उपलब्ध न कराने पर 05 पंचायत सचिवों पर 33000 हजार रूपये का दंड किया उक्त राशि आगामी माह में मिलने वाले वेतन से जमा करनी होगी।
मुरैना - शासन के निर्देशानुसार लोकसेवा गारंटी पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदनों का समय-सीमा में संबंधित अधिकारी द्वारा निराकरण नहीं करने पर उन पर दंडित करने का प्रावधान है। आदेश के तारतम्य में कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने मुरैना जिले की विभिन्न पंचायतों के 5 पंचायत सचिवों पर लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत 33 हजार रूपये का दंडित किया है। यह राशि संबंधित सचिवों के द्वारा चालान से शासन के खाते में जमा करनी होगी। उसके बाद हितग्राही को भुगतान होगी। जानकारी के अनुसार कैलारस जनपद की ग्राम पंचायत तिंलोजरी के सचिव जितेन्द्र सिंह जादौन पर 500 रूपये, अम्बाह जनपद की ग्राम पंचायत दिमनी के प्रभारी सचिव देवेन्द्र सिंह टांक पर 30 हजार, जनपद पंचायत मुरैना की ग्राम पंचायत उरहेडी के सचिव बंटी सिकरवार पर 750 रूपये, जनपद पंचायत पोरसा की ग्राम पंचायत लुधावली के पंचायत सचिव लोकेन्द्र श्रीवास पर 500 रूपये और जनपद पंचायत मुरैना की ग्राम पंचायत पिपरसेवा के सचिव बैजनाथ सिंह पर 500 रूपये का दंडित किया है। जानकारी में बताया है कि शासित की राशि वसूली संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के द्वारा आगामी माह के वेतन से की जाकर चालान से जमा कर प्रति संबंधित कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिये है।


