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गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुष्क दिवस रहेगा

मुरैना, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 के तहत मुरैना जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने 26 जनवरी, 2025 गणतंत्र दिवस के अवसर पर (एक दिवस) शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन शुष्क दिवस में जिले की संपूर्ण कम्पोजिट मदिरा दुकानें, वाइन आउटलेट्स, भांग दुकानें, बीयर विनिर्माणी इकाई महाटोली, समस्त देशी मदिरा भाण्डागारों से मदिरा का प्रदाय, परिवहन, क्रय-विक्रय एवं उपभोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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