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मध्यप्रदेश के थानों में बन रहे मंदिरों पर एमपी हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताते हुए निर्माण को बताया अवैध

मुरैना, मध्यप्रदेश के थानों में बन रहे मंदिरों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एमपी हाईकोर्ट ने इसे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन बताया है जिसमे कहा गया है कि किसी भी सरकारी संपत्ति में किसी भी तरह के धार्मिक ढांचे का निर्माण अवैध है जबलपुर में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जज विवेक जैन की पीठ ने इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (गृह विभाग), नगरीय प्रशासन विभाग, डीजीपी, जबलपुर के एसपी/कलेक्टर, और चार थाना प्रभारियों - सिविल लाइंस, विजय नगर, मदन महल, और लॉर्डगंज के थानेदारों को नोटिस जारी किया है.

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