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स्वतंत्रता दिवस पर जिले की सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें बन्द रहेगी।
मुरैना, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 के तहत 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर जिले की सभी देशी, विदेशी मदिरा की दुकानें बन्द रहेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने शुष्क दिवस पर जिले की संपूर्ण कम्पोजिट मदिरा दुकाने, वाइन आउटलेट्स, भांग दुकाने, वीयर विनिर्माणी इकाई महोटोली समस्त देशी, विदेशी मदिरा भंडारगारों से मदिरा का प्रदाय, परिवहन, क्रय, विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
