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आप नेता संजय सिंह को कोर्ट से मिली राहत, अब खुद भर सकेंगे राज्यसभा का नॉमिनेशन

नई दिल्ली।  आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अदालत से राहत मिली है। शराब नीति मामले में गिरफ्तार आप नेता को कोर्ट ने खुद जाकर नॉमिनेशन भरने की छूट दी है। इससे पहले पार्टी ने शुक्रवार को संजय सिंह और एनडी गुप्ता को फिर से राज्यसभा में नामित किया। इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को अपना प्रत्याशी बनाया था।

दो राज्यसभा सांसद फिर से नामित

आम आदमी पार्टी ने दो मौजूदा सदस्यों को फिर से नामित किया है। सुशील कुमार गुप्ता ने हरियाणा की चुनावी राजनीति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्यकाल उनका जनवरी महीने के अंत में समाप्त हो जाएगा। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरेस्ट संजय सिंह को अदालत ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर दोबारा नामांकन के लिए डॉक्टूमेंट्स पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी।

Excise PMLA Case: Delhi Court allows AAP leader Sanjay Singh to physically visit to file his nomination forms for the upcoming Rajya Sabha elections.

— ANI (@ANI) January 6, 2024

संजय सिंह से हस्ताक्षर कराया गया

आप नेता संजय सिंह ने कहा था कि राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कराने और 9 जनवरी तक नामांकन दाखिल करने का नोटिस 2 जनवरी को जारी किया था।

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