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MP में अब बिना अनुमति नहीं बजाए जा सकेंगे डीजे और लाउड स्पीकर।
भोपाल । राज्य शासन द्वारा जारी किए गए ताजा निर्देशों के तहत अब किसी धार्मिक कार्यक्रम-सार्वजनिक समारोह में भी बिना अनुमति नहीं बजाए जा सकेंगे डीजे और लाउड स्पीकर। मध्यम आकार के दो डीजे साउंड बॉक्स को ही मिल सकेगी अनुमति। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कराने पर शासकीय अधिकारियों- कर्मचारियों पर भी होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही।
