ब्रेकिंग
केंद्र सरकार कराऐगी जाति जनगणना PCC चीफ ने कहा, DGP का आदेश खाकी वर्दी का अपमान सांसद-विधायक को सैल्यूट करेगें पुलिस कर्मी, ये लोकतं... सीएम बोले- पाकिस्तानी नागरिकों को एमपी से जल्द बाहर करें: पुलिस अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्दे... मंदसौर में तेज़ रफ़्तार कार कुऐ में गिरी 6 लोगों की मौत केंद्र सरकार का एक और सख्त फैसला, पाकिस्तानी हिंदुओं की चारधाम यात्रा पर रोक कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने अमित शाह को बताया शिव अवतार, बयान पर मचा बवाल, कांग्रेस-बीजेपी आमने-साम... केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान: पाकिस्तानी हिन्दु , सिखो का वीजा रद्द नहीं होगा नवविवाहिता के साथ रेप कर हत्या, कमरे में निवस्त्र मिली लाश, जेठ पर आरोप कमरे में निवस्त्र मिली लाश,... पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा पर खतरा मंडराया, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल मध्यप्रदेश में एक मई से होगे ट्रांसफर मुख्यमंत्री ने शिक्षण सत्र खत्म होने के बाद बताया तबादलों का क...
मध्यप्रदेश

KYC News: समय पर केवाइसी कराएं, अन्यथा लगेगा 5000 का जुर्माना

ग्वालियर। कंपनी में डायरेक्टर है तो समय पर केवाइसी कराएं। केवाइसी की आखिरी तिथि 30 सितंबर है। यदि इस तिथि तक केवाइसी रिन्यू नहीं कराई तो आपको पांच हजार रुपये तक का जुर्माना चुकाना होगा, जो भी व्यक्ति किसी कंपनी का डायरेक्टर बनता है उसे 31 मार्च तक डीआइएन मतलब निदेशक पहचान संख्या मिलती है। यदि पहचान संख्या मिल चुकी है तो आपको एमसीए प्रणाली में केवाइसी कराना जरूरी होता है। ?

कंपनी सेक्रेटरी तृप्ती जैन के मुताबिक केवाइसी विवरण अपडेट करने के लिए फार्म डीआइआर-3 केवाइसी दाखिल करना होगा। वर्ष 2023 के लिए 30 सितंबर तक डीआइआर-3 केवाइसी (ईकेवाइसी) दाखिल न करने पर, डायरेक्टर के डीआइएन को निष्क्रिय के रूप में चिह्नित किया जाएगा डीआइएन को सक्रिय करने के लिए प्रत्येक निदेशक को 5000 का भुगतान जुर्माने के तौर पर करना होगा। केवाइसी फार्म दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में डायरेक्टर का पैन, स्थायी पते का प्रमाण (नवीनतम बैंक विवरण या नवीनतम मोबाइल या बिजली बिल),आधार कार्ड की प्रति (भारतीय निदेशक के लिए अनिवार्य) पासपोर्ट की प्रति (यदि उपलब्ध हो) मोबाइल नंबर (सत्यापन के लिए ओटीपी की आवश्यकता होगी) ईमेल पता (सत्यापन के लिए ओटीपी की आवश्यकता होगी, साथ में इसके लिए डायरेक्टर के डिजिटल हस्ताक्षर भी अनिवार्य हैं। डायरेक्टर अपने चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा कंपनी सेक्रेटरी से बात करके इस फार्म को दाखिल करवा सकते है। इसलिए जुर्माने से बचने के लिए नियत तिथि के भीतर फार्म जरूर दाखिल करें।

Related Articles

Back to top button