गंभीर बीमारियों के खर्च की चिंता होगी दूर शिवराज सरकार देगी आर्थिक सहायता ऐसे करें आवेदन

भोपाल। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आधुुुनिकक स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि प्रदेश में कई लाेग ऐसे भी है, जो महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा पाते। ऐसे लोगों की समस्या काे दूर करने और उन्हे बेहर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए शिवराज सरकार प्रदेश में एक योजना चला रही है।
क्या है योजना?
मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का नाम ‘राज्य बिमारी सहायता निधी’ योजना है। जिसके तहत बीपीएल कार्डधारी मरीज को चिन्हित गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहयता उपलब्ध कराई जाती है।
क्या है योजना का उद्देश्य?
शिवराज सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य को चिन्हित गंभीर बीमारियो के उपचार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत न्यूनतम 25 हजार रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
क्या है शर्तें?
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो
- आवेदन चिन्हित बीमार्रियो मे से किसी एक या अधिक बीमारी से बीमार हो
कौन से दस्तावेज लगेंगे?
कौन सी बीमारियां की गई चिन्हित?
कैसी होगी आवेदन प्रक्रिया?
- आवेदक को स्वास्थ्य विभाग के नाम कलेक्टर को आवेदन देना होगा
- आवेदन सिविल सर्जन को भेजा जाएगा
- आवेदन राज्य बीमारी सहायता निधि के सचिव को भेजा जाएगा
- आवेदन की जांच की जाएगी
- आवेदन पूर्ण और एसआईएएफ के दायरे में फिट होने पर उप समिति आवेदन की जांच करेगी
- प्रबंधन समिति आवेदन को अंतिम मंजूरी देगी
कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
- रोगी, कलेक्टर और सिविल सर्जन को एक आदेश जारी किया जाएगा
- चिकित्सा उपचार के लिए चेक सीधे संबंधित अस्पताल को भेजा जाएगा
- मरीज अस्पताल जाकर निशुल्क इलाज करा सकता है
आनलाइन आवेदन और अधिक जानकारी के लिए इस लिंक क्लीक करें
https://www.health.mp.gov.in/en/state-illness-assistance-fund