30 सितंबर तक 2 हजार के नोट लेने से नहीं कर सकेगा कोई इन्कार पढ़ें RBI के फैसले की खास बातें

2000 Note: आज देश में सर्वाधिक चर्चा का विषय 2 हजार रुपए के नोट हैं। RBI ने आज एक निर्णय में इन्हें बाजार से बंद करना तय किया और इसके बाद से ही देश में चर्चाओं का दौर चल पड़ा कि अब आगे क्या होगा। जिसके पास रुपए हैं वह क्या करेगा और प्रक्रिया क्या होगी। हालांकि बैंक ने इसका हल भी बताया है कि 30 सितंबर तक इन्हें आसानी से जमा कराया जा सकेगा। यहां इस खबर में जानिये कि इस फैसले की कौन सी खास बातें हैं जो आपको प्रभावित करेंगी।
यहां पर भी बदले जा सकते हैं नोट
RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों पर भी 2000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। पूरे देश में केंद्रीय बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुअनंतपुरम।
आसान बिंदुओं में समझिये आगे क्या होगा
– इन नोटों को आम जनता 23 मई से 30 सितंबर, 2023 तक बैंकों की शाखाओं में जाकर या तो बदलवा सकती है या फिर अपने खाते में जमा कर सकती है।
– केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उसने “क्लीन नोट पालिसी” के तहत दो हजार रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर करने का फैसला किया है।
– इनकी वैधता बनी रहेगी यानी कोई भी इसके लेनदेन से इन्कार नहीं कर सकेगा।
– बैंक ग्राहक अपने बैंक खाते में दो हजार रुपये के नोटों की कितनी भी राशि जमा करा सकते हैं, लेकिन अगर खाता नहीं है तो एक बार में सिर्फ बीस हजार रुपये मूल्य के दो हजार के नोट ही बदले जा सकेंगे।
– 2000 रुपये के नोटों को बैंक खाते में जमा करने या बदलने के लिए किसी भी प्रकार के केवाईसी या अन्य नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
-बैंकों को बुजुर्गों और पेंशनभोगियों को आसानी से नोट बदलने की सहूलियत देनी होगी।
-अगर कोई बैंक शाखा नोट नहीं बदलती है तो ग्राहक बैंक मुख्यालय या आरबीआइ के शिकायत सेवा केंद्र पर भी शिकायत कर सकते हैं।
-ग्रामीण इलाकों के ग्राहक बैंकिग प्रतिनिधि (बीसी) के जरिये एक दिन में सिर्फ चार हजार रुपये के बराबर ही राशि बदल सकेंगे
2 हजार के नोटों को लेकर तैयारी थी
2 हजार रुपये के नए नोटों को प्रचलन से बाहर करने की उम्मीद पहले से ही थी, क्योंकि बहुत ही नियोजित तरीके से इस बारे में आरबीआइ कदम उठा रहा था। बैंकों को निर्देश था कि वह काउंटर पर आए दो हजार के नोटों को दोबारा प्रचलन में देने से बचें और इसे RBI को लौटा दें। शुक्रवार को भी बैंकों से कहा गया है कि वे दो हजार के नोट ग्राहकों को नहीं दें।