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गोहद । दोस्त के साथ मिलकर पिता की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास।
गोहद भिंड। अपर लोक अभियोजक श्री के ० सी ० उपाध्याय के अनुसार न्यायालय : श्री पूरन सिंह , अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड द्वारा सत्र प्र ० क ० 271/2016 म ० प्र ० राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद विरूद्ध हरिओम आदि में आज दिनांक 13.12 . 2022 को आरोपी 1. हरिओम बघेल पुत्र रामदास बघेल निवासी घनश्यामपुरा वार्ड नंबर -3 थाना गोहद जिला भिण्ड ( म 0 प्र 0 ) 2. दीपक पुत्र संतोष प्रजापति निवासी छत्तरपुरा वार्ड नंबर -2 गोहद थाना गोहद जिला भिण्ड ( म ० प्र ० ) को धारा 302/34 भादवि में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया श्रीमती पार्वती बाई घटना दिनांक - 21-22.05.2016 से करीब 5-6 साल पूर्व से अपने पुत्र हेमंत के साथ गोहद चौराहा पर रह रही थी और उसका बड़ा लडका हरिओम सूरत में नौकरी करता था तथा उसकी पत्नी रामवती फरियादिया के पति रामदास के साथ नया घनश्यामपुरा गोहद में रहती थी । फरियादिया का पति रामदास फरियादिया की मारपीट करता था और लड़कों को मारता था , इस कारण उसके साथ कोई नहीं रहता था , केवल बहू रामवती रहती थी । दिनांक 23.05.2016 को करीब 10-11 बजे फरियादिया को उसका बड़ा लड़का हरिओम गोहद चौराहा पर ग्वालियर वाली रोड पर मिला और उससे बोला कि डुकरिया आज वह उसके डुकरा को मार आया है और उसके हाथ में लग गई है । तब फरियादिया ने कहा कि वह अभी थाने जाती है तो हरिओम ग्वालियर तरफ चला गया और वह गोहद चौराहा पर घर चली गई । इसके बाद बहू नेहा ने फरियादिया के लड़के हेमंत को फोन लगाया तब वह हेमंत को लेकर रिपोर्ट करने थाने आई और पुलिस को लेकर घनश्यामपुरा वाले घर पर पहुंची तो देखा कि उपर वाले कमरे में फरियादिया का पति रामदास मरे पड़े थे । फरियादिया के लड़के हरिओम ने उसके पति को जान से खत्म कर दिया है । फरियादिया द्वारा उक्त घटना के संबंध में लेख कराई गई उक्त आशय की देहाती नालिशी रिपोर्ट के आधार पर थाना गोहद में अपराध क्रमांक -134 / 16 अंतर्गत धारा 302 , 201 भा ० दं ० सं ० पंजीबद्ध किया गया । विवेचना के दौरान मृतक की लाश का सफीना फार्म तैयार किया गया तथा नक्शा पंचायतनामा लाश तैयार करते हुये शव का परीक्षण कराया गया । अग्रिम विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार करने , घटनास्थल से पटना में प्रयुक्त रस्सी के टुकड़े जब्त करने , साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करने , अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने अभियुक्तगण के सूचना मेमोरेण्डम के आधार पर अभियुक्त हेमंत से पीतल जैसी धातु का कलशा तम्हेडी , लोहे का ताला एवं पत्थर , अभियुक्त हरिओम से एक बैल्ट , दो चाबी एक साफी एवं अभियुक्त दीपक से एक तकिया , एक लोहे का हंसिया , दो रस्सी के टुकड़े जब्त कर प्रथक - प्रथक जब्ती पत्रक • तैयार करने , साक्षी संजू उर्फ संजीव से एक प्लास जब्त कर जब्ती पत्रक तैयार करने , जब्तशुदा प्रदर्शों रासायनिक परीक्षण कराने तथा शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोगपत्र पेश किया गया और न्यायालय द्वारा विचारण उपरान्त अभियुक्तगण हरिओम व दीपक को दोषी मानते हुए दण्डित किया गया । Four कै . सौ . उपाध्याय पर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता गौद जिला भिण्ड


